तलाक के बिना भी क्या पत्नी अपने पति से रखरखाव का दावा कर सकती है ?
रखरखाव वित्तीय के संदर्भ में दिया गया समर्थन है, पत्नी के पास अलग होने या तलाक के बाद भी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई समाधान नहीं है तो पत्नी रखरखाव की मांग कर सकती है। यदि दंपति के पास उनकी शादी से बच्चा है, तो पत्नी द्वारा बच्चे के लिए रखरखाव भी मांग की जा सकती है । तलाक के बिना भी रखरखाव की बात तब आती है जब वह अपने पति से अलग रहती है या उसके पति ने बिना किसी उचित कारण के उससे अलग हो जाये।
पत्नी द्वारा धारा 125, सीआरपीसी के तहत रखरखाव का दावा किया जा सकता है । धारा 24, हिंदू विवाह अधिनियम इस तथ्य के अधीन है कि:
- पत्नी व्यभिचार में नहीं जी रही है – यदि पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही है, तो वह अंतरिम रखरखाव का भी दावा नहीं कर सकती है।
- कोई उचित कारण नहीं पति से अलग रहने के लिए – अगर पत्नी बिना किसी उचित या अच्छे कारण के पति से अलग रहती है और उसने अपने पति को छोड़ दिया हो, तो वह रखरखाव की हकदार नहीं है।
- पति पत्नी आपसी सहमति से अलग नही हुए हो – जब पति-पत्नी अलग-अलग रहने के लिए सहमत हो जाते हैं और तलाक नहीं लेते हैं तो पत्नी अपने पति से रखरखाव का दावा नहीं कर सकती है क्योंकि वह अपनी पति से अलग रहने के लिए सहमत हो गई थी और उसके पति ने उसे नहीं छोड़ा।
एक पत्नी केवल तभी दावा कर सकती है जब उसके पति ने किसी उचित कारण के बिना अपनी पत्नी के साथ रहना बंद कर दिया हो; या उसे छोड़ दिया हो। साथ ही, वह रखरखाव का दावा कर सकती है कि जब वह उस समय अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम न हो उसके पास पैसा आने का कोई स्त्रोत नहीं है या नौकरी में अपने पति की तुलना कम राशि कमाती है।
कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी के केस में – जहां पति और पत्नी एक बेटे के बाद अलग-अलग रहते थे और पत्नी ने अपने पैतृक घर पर रहना जारी रखा और मामले पर विचार करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा:
डॉ कुलभूषण कुमार बनाम राज कुमारी ANR (1970) 3 एससीसी 129, इस मामले में, यह तय हुआ था कि पति के शुद्ध वेतन का 25% पत्नी को रखरखाव के रूप में दिया जाना उचित होगा। पत्नी को दी गई स्थायी गुजारा भत्ता की राशि पार्टियों की स्थिति और रखरखाव का भुगतान करने के लिए पति या पत्नी की क्षमता से भिन्न होना चाहिए। ”
” भारत में वकील इस मामले के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं।